10 दिनों तक शराब नहीं मिली तो अस्पतालों में भर जाएंगे शराबी’, गणेश पूजा में शराब की बिक्री पर रोक से भडक़ा हाईकोर्ट

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मुंबई,(आरएनएस)। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान पुणे जिले में 10 दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने के जिला प्रशासन के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल किया कि जब पूरे महाराष्ट्र में ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई तो केवल पुणे को ही इसके लिए क्यों चुना गया? हाईकोर्ट ने प्रशासन से आदेश वापस लेने पर जवाब मांगा है और संकेत दिया कि ऐसा नहीं होने पर अदालत उचित आदेश जारी कर सकती है।
मामला होटल मालिकों और शराब विक्रेताओं के संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने पुणे कलेक्टर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान लगातार 10 दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।
लाइसेंस होने के बावजूद कारोबार रोकना मनमान
चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन कारोबारियों के पास शराब बेचने का वैध लाइसेंस है, उन्हें 10 दिनों तक अपना व्यवसाय करने से रोकना प्रथम दृष्टया मनमाना प्रतीत होता है।अदालत ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर केवल पुणे जिले को इस प्रतिबंध के लिए चुनने का आधार क्या है। पीठ ने कहा कि राज्य के अन्य जिलों, यहां तक कि मुंबई में भी जब इस तरह की पाबंदी नहीं है तो सिर्फ पुणे में ऐसा आदेश जारी करने का औचित्य समझना मुश्किल है।सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन के रुख पर तीखी टिप्पणी की। पीठ ने पूछा कि सिर्फ पुणे को चुनने के पीछे क्या तर्क है। अदालत ने कहा कि ऐसी व्यवस्था पुणे के लोगों के लिए एक तरह का कलंक बन सकती है।

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