राष्ट्रपति मुर्मू ने एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी

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नई दिल्ली,(आरएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. जिसमें लोक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामलों में आरोपियों के जल्दी सजा दिलाने के लिए हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा बढ़ाने का प्रावधान है. शुक्रवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में, कानून मंत्रालय ने संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की जानकारी दी. एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक इस हफ्ते की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था.नया कानून लागू होने के बाद, पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के अंदर पूरी होनी है.कानून के अनुसार, पेपर लीक या परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाने वालों को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। संगठित अपराध के लिए, नए कानून में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रवाधान है.
यह बिल सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी सत्र अदालत को प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना सकें.
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