नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका, बैंक ऑफ इंडिया को देने होंगे 100 करोड़ रुपये

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भारत में घोषित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। यह मामला बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए कर्ज से जुड़ा है। कोर्ट ने मोदी को दुबई स्थित फायरस्टार ग्रुप की कंपनी को दिए गए कर्ज से जुड़ी व्यक्तिगत गारंटी के तहत 1.07 करोड़ डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने कहा कि बैंक राशि का हकदार है।
दरअसल, बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2012 में दुबई स्थित फायरस्टार ग्रुप की इकाई फायरस्टार डायमंड एफजेडई को कर्ज दिया था। बैंक का कहना है कि मोदी ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, जिसमें डिफॉल्ट की स्थिति में बकाया राशि चुकाने की जिम्मेदारी ली थी। जब मीडिया में मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी के धोखाधड़ी के मामले सामने आए, तब बैंक ने 2018 में कर्ज वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और पत्र भेजा। मोदी ने इसे चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान मोदी ने कोर्ट में कहा कि गारंटी लागू नहीं की जा सकती और दावा किया कि उन्हें वैध भुगतान मांग प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ऋण समझौते को समाप्त करने का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि भुगतान नोटिस सफलतापूर्वक तामील किए गए थे। कोर्ट ने मोदी की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि बैंक उस राशि का हकदार है।

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