नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुगल सम्राट बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण, स्थापना या नामकरण पर रोक लगाने का निर्देश मांगने वाली एक याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को स्वीकार करने में शुक्रवार को अनिच्छा दिखाई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस ले लिया। पीठ ने कहा, खारिज किया गया, क्योंकि इसे वापस लिया गया।








