जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी
नई दिल्ली (ए.) । जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी के स्लैब तीन से घटाकर सिर्फ दो ही कर दिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।
अब जीएसटी में कौन-कौन से स्लैब
अब जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब होंगे- 5 फीसदी और 18 फीसदी, जबकि तीसरा स्लैब स्पेशल होगा. उन्होंने कहा कि 28 फीसदी का स्लैब जीएसटी से हटा दिया गया है. नई जीएसटी की दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए बदलाव : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों पर लगने वाले हर टैक्स की समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।
किन सामानों पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
जिन सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।








