नर्मदापुरम। सन 2005 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के समापन की घोषणा के उपरांत कर्मचारियों के वैधानिक भुगतान से उन्हें वंचित किया गया जिसके तहत कर्मचारी संघ द्वारा न्यायालय में लंबित 6ः भुगतान किए जाने हेतु अपील दायर करउनके वैधानिक भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सड़क परिवहन प्रबंधन को असग्रासिआ ग्रेच्युटी अवकाश नगदी करण इत्यादि धनराशि के अंतर राशि के भुगतान करने के आदेश दिए गए प्रबंधन द्वारा इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तैयार की गई जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया उपरांत प्रबंधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई जिसे भी न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए इंदौर न्यायालय द्वारा जारी आदेश को यथावत करने का निर्णय दिया गया उक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव प्रवेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र जारी करते हुए कहा कि हजारों कर्मचारी इस महंगाई में आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं शीघ्र ही निगम प्रबंधन को कर्मचारियों के वैधानिक भुगतान किए जाने के आदेश प्रसारित करें।







