(एडवोकेट एक्ट 1961 नए संशोधन बिल 2025 पर बवाल)
डॉक्टर सैय्यद खालिद कैस एडवोकेट
अध्यक्ष राजस्व अधिवक्ता कल्याण परिषद मप्र
देश में फैली अफरा तफरी के बीच केंद्र सरकार अब देश के वकीलों पर नकेल कसने के मूड में है।केंद्र सरकार 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल के माध्यम से सरकार जहां एक ओर वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार कौंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियंत्रण में करना चाह रही हैं वहीं वकीलों के लिए बने कानून में परिवर्तन कर उन पर लगाम लगाने के मूड में है। बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने आने पर देशभर के वकील बिल के विरोध में खड़े हो गए हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा ने विरोध स्वरूप अपने बयान में कहा कि नए बिल के प्रावधान न केवल वकीलों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, बल्कि वकीलों से उनके विरोध का अधिकार भी छीनते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के इस बयान के बाद कि सरकार अगर संशोधन वापस नहीं लेती है तो देश भर के वकील विरोध स्वरूप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। इस बात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस बिल के माध्यम से अब वकीलों पर नकेल कसने वाली है। एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए लाए जा रहे अमेंडमेंट बिल के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका असर वकीलों पर सीधे तौर पर पड़ेगा ।
एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। जबकि कानूनी व्यवसायी की परिभाषा नए बिल की धारा 2 व्यापक बनेगी। इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कार्पोरेट वकीलों, इन-हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। वकीलों का मानना है कि इस परिभाषा की व्यापकता के कारण उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो नियमित प्रैक्टिस नहीं करते ।
सरकार एक्ट में नए संशोधन के द्वारा बार कौंसिल ऑफ इंडिया पर भी निगरानी चाहती है। वर्तमान कानून के अनुसार बार कौंसिल ऑफ इंडिया BCI के सदस्य संपूर्ण भारत की राज्य स्तरीय बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन सरकार वकीलों पर एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में संशोधन कर सरकारी निगरानी करना चाहती है।नए बिल के माध्यम से सरकार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। इस संशोधन के द्वारा केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश दे सकेगी।
मालूम हो कि सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 के नए बिल में संशोधन कर धारा 33A जोड़ी है। वर्तमान कानून के अनुसार वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकते हैं। तथा सभी के चुनाव में वोट कर सकते हैं। लेकिन सरकार यहां भी हस्तक्षेप कर “एक बार-एक वोट” की नीति लाना चाह रही है। बिल में जोड़ी गई नई धारा 33A के मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा, जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी।
इसी प्रकार नए बिल की धारा 35 में वकीलों पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस अनुचित जुर्माने का प्रावधान का विरोध हो रहा है। संशोधित बिल की धारा 35 के प्रावधान अनुसार यह जुर्माना वकीलों के पेशेवर आचरण को लेकर है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका पक्षपातपूर्ण हो सकता है। इससे वकीलों पर अनावश्यक दबाव बनेगा और उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। वकीलों के खिलाफ आई झूठी शिकायतों पर जुर्माना प्रावधान करने की मंशा रखने वाली सरकार वकीलों के लिए कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं कर रही।जबकि इस नए बिल की धारा 35 में अगर कोई शिकायत झूठी या फ़िजूल पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन शिकायत झूठी साबित होने से पूर्व वकील के साथ हुए कुठाराघात , व अपमान की भरपाई कैसे होगी। वकीलों को सुरक्षा प्रदान किए बिना उनके विरुद्ध झूठी शिकायतों पर कार्यवाही यह एकतरफा और अन्यायपूर्ण है।








