म.प्र. एमएसएमई को औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम में हुआ प्रमुख संशोधन
नर्मदापुरम/ मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियमों में प्रमुख संशोधन किए हैं, जिससे भूमि आवंटन की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और त्वरित हो जाएगी। इन संशोधनों के तहत, अब विकसित एवं विकसित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन “प्रथम आओ प्रथम पाओ” पद्धति के स्थान पर “ई-बिडिंग” पद्धति से किया जाएगा। इसके अलावा, अविकसित भूमि का आवंटन भी अब “प्रथम आओ प्रथम पाओ” पद्धति के बजाय ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया और कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं आवंटन के लिए एक नवीन प्रावधान भी जोड़ा गया है, जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास में और तेजी लाएगा। इन संशोधनों के बाद, भूमि का आवंटन और अधिक सुविधाजनक और त्वरित तरीके से किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।






