पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृति के पश्चात अगामी तिथि पर वेतन-वृद्धि की स्वीकृति का आदेश निकाला 

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फेडरेशन ने अन्य सभी बिजली कंपनियों से भी शीघ्र ऐसा ही आदेश जारी करने का आग्रह किया

मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने पर वेतन-वृद्धि के लिए बिजली कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों को एक से ही बिषय में अलग-अलग माननीय न्यायालय में जाना पड़ रहा था। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। माननीय न्यायालय और मध्यप्रदेश शासन के आदेश पर आज एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा तत्सबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को इस आदेश से उनकी कंपनी से ही उक्त वेतन-वृद्धि का लाभ मिल जाएगा। फेडरेशन के महामंत्री राकेश पाठक ने मध्यप्रदेश शासन के अतरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी और सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालक गणों का इस आदेश जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया है।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक, वरिष्ठ नेता यू के पाठक, दिनेश दुबे, सुनील कुरेले,आर एस परिहार, केदारनाथ अग्निहोत्री, सीताराम कुरचानिया, श्याम मोहन वर्मा, अनूप वर्मा, उमाशंकर दुबे,निर्मल शुक्ला, आई के अग्रवाल, मोहन श्रीवास, सतीश गुप्ता, बसंत मिश्रा,दिलीप पाठक,मनोज पाठक ने अन्य सभी बिजली कंपनियों के माननीय प्रबंध संचालक गणों से आग्रह किया है कि वे भी शीघ्र अपनी कंपनी में भी आदेश जारी करा दें जिससे संबंधित सभी कर्मचारियों को शीघ्र लाभ मिल जाएगा।
अब सभी पात्र कर्मचारी, पेंशनर्स सीधे अपने कार्यालय में ही आवेदन प्रस्तुत करें। उनके आवेदन पत्र पर उनकी उक्त वेतन-वृद्धि कार्यालय द्वारा स्वीकृत कर पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाएगा।

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