पीडब्ल्यूडी की सडक़े खोदी गईं तो ठेकेदार पर होगी कानूनी कार्रवाई

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भोपाल,(आरएनएस)। प्रदेश में 81 हजार किलोमीटर सडक़ों का नेटवर्क है। इसमें नौ हजार 315 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 हजार 568 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 25 हजार 420 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग और 33 हजार 697 किलोमीटर ग्रामीण सडक़ें शामिल हैं। उक्त सडक़ों से अब कोई छेडख़ानी नहीं कर पाएगा। इसमें अब कोई नगर निगम, नगर पंचायत या अन्य कोर्ठ एजेंसी सडक़ों पर खुदाई करता है, तो उन्हें सडक़ की मरम्मत कर उसे पूर्व की तरह तैयार करके देना होगा। जरूरत पडऩे पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कर पीडब्ल्यूडी की सडक़ें सुरखित कर दिया है। प्रदेश में पीडल्ब्यूडी की निर्मित सउक़ों की शासकीय विभाग, निजी संस्थानों पर सडक़ों पर केबल (दूरसंचार लाइन), पाइपलाइन, सीवर लाइन एवं टेलीफोन लाइन डालने खुदाई की अनुमति लेना होगी। उन्हें संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री की डिटेल ड्राइंग एवं साइट प्लान के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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