खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला कोर्ट से मिली राहत

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पटना,(आरएनएस)। पटना से बड़ी खबर सामने आई है। चर्चित शिक्षक खान सर को राहत देते हुए पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार, खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) की याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है।
यह मामला एक वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया था। 2 जून के बताए जा रहे इस वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड कथित रूप से फायरिंग करते नजर आए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना में प्राथमिकी (स्नढ्ढक्र) दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।

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