-ईसी का बिहार के सीईओ को निर्देश
नई दिल्ली, (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार में चल रहे एसआईआर में पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी अधिकारियों को इसके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने को कहा है। बिहार के सीईओ को संबोधित पत्र में, ईसीआई सचिव पवन दीवान ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया है। पत्र में उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) को ध्यान में रखते हुए, आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक है. इसके अनुसार, हम चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने के उद्देश्य से आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करें।
हालांकि, पत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राधिकारी अन्य दस्तावेजों की तरह आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए और सबूत या दस्तावेज मांग सकते हैं.
ईसीआई सचिव ने बिहार के सीईओ को लिखे पत्र में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश के पालन में, आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों के अलावा 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा. आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार है. वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड पहले से ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक है. ईसीआई सचिव ने बिहार के सीईओ को लिखा, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इसे सभी डीईओएस/ईआरओएस/एईआरओ और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में लाएं ताकि इसका सख्ती से क्रियान्वयन हो सके. इस निर्देश के अनुसार आधार स्वीकार न करने या इसे स्वीकार करने से इनकार करने के किसी भी मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा.
चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर के आरंभ में ही भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की गारंटी देना है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी अयोग्य मतदाता इसमें शामिल न हो.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि तीव्र शहरीकरण, लगातार प्रवास, मतदान के लिए पात्र युवा नागरिकों का उदय, अघोषित मौतें, तथा विदेशी अवैध आप्रवासियों के नाम शामिल होने सहित विभिन्न कारकों के कारण मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा और सटीकता बनाए रखने के लिए गहन संशोधन करना जरूरी हो गया है.
चुनाव आयोग के अनुसार, 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जाएंगी और उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी. बयान में कहा गया है कि ईआरओ के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट कोई भी मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.
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