नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को

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 सोनिया और राहुल गांधी मामले में जमानत पर
नई दिल्ली,(ए)। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। पहले यह सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को टाल दिया गया है।
दरअसल मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है। बीजेपी नेता स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने 2,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जिसे उन्होंने अवैध और धोखाधड़ी बताया है। स्वामी ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। उनका आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वॉयआईएल), जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कंपनी है, ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। बात दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मामले में अदालत से जमानत मिल चुकी है।नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 2008 में वित्तीय संकट के कारण समाचार पत्र बंद हो गया। इसके बाद 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वॉयआईएल) का गठन हुआ, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2012 में बीजेपी नेता स्वामी ने आरोप लगाया कि वॉयआईएल ने एजेएल की 2,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया।

 

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