जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स को न्यायालय से मिली पूर्ण राहत, झूठे आरोप साबित हुए निराधार

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सीहोर/प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद निर्माता कंपनी एम/एस जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स को एक बड़ी राहत मिली है। दिनांक 31.01.2025 को जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के विरुद्ध पारित आदेश को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) तथा धारा 51 के अंतर्गत लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और कंपनी को इन सभी आरोपों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स अपने गुणवत्ता मानकों को लेकर सदैव सजग, ईमानदार और प्रतिबद्ध रही है। वर्षों से उपभोक्ताओं की पसंद बनी इस कंपनी के उत्पाद उनकी उत्कृष्टता, शुद्धता और भरोसे के प्रतीक हैं। यह निर्णय न केवल न्याय की जीत है, बल्कि उन सभी उपभोक्ताओं के विश्वास की भी पुष्टि करता है जो वर्षों से जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को पसंद करते आए हैं। कंपनी ने सदैव अपने उत्पादन एवं वितरण में गुणवत्ता मानकों से कभी समझौता नहीं किया है और यह निर्णय उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।

इस पूरे प्रकरण में न्यायालय के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे थे, जो दुर्भावनापूर्ण मानसिकता वाले लोगों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा थे। इनका एकमात्र उद्देश्य कंपनी की छवि को धूमिल करना और उसकी वर्षों की मेहनत और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था।

जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स इस फैसले का स्वागत करती है और न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने सच्चाई और न्याय की रक्षा की। कंपनी वर्षों से उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित और स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद प्रदान कर रही है और आगे भी यही परंपरा जारी रहेगी। उपभोक्ताओं का विश्वास ही कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी है और वह विश्वास आज और अधिक मजबूत हुआ है।

कंपनी प्रबंधन का कहना है कि—वह भविष्य में भी उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही अपने उत्पाद बनाएगी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

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