भोपाल,(आरएनएस)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत चोरी सहित उन प्रकरणेां में जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं की जा रही है, उन्हें विशेष न्यायालय में दज कराने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं जिनके विरुद्ध बिजली का अनाधिकृत उपयोग या चोरी क मामले दर्ज हं, उनसे कंपनी ने अपील की है कि वह जल्द से जछ नियमानुसार निर्धारित समयावधि में शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि जमा कराएं और कार्रवाई से बचें।








