‘‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र’’ योजना किसानों के लिये मददगार सिद्ध होगी

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नर्मदापुरम/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को भोपाल में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

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