सेबी ने कहा, उसे ज़ी और एस्सेल संस्थाओं के बीच लेनदेन में महत्वपूर्ण खतरे दिखाई देते हैं

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नई दिल्ली । एक महत्वपूर्ण कदम में बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष जोरदार ढंग से दोहराया कि उसे ज़ी और एस्सेल संस्थाओं के बीच लेनदेन में कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय खतरे दिखाई देते हैं। सेबी के वकील ने तर्क दिया कि एस्सेल संस्थाओं के कर्ज का भुगतान करने के लिए ज़ी के अपने पैसे को संस्थाओं के माध्यम से कंपनी में वापस लाने की घिनौनी योजना थी। उन्होंने कहा कि ज़ी और एस्सेल संस्थाओं के बीच लेनदेन वास्तविक या संयोग नहीं हो सकता। यह मामला ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व बॉस पुनीत गोयनका से संबंधित है, जिन्होंने सेबी के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए सैट का रुख किया था, जिसमें उन्हें ज़ी समूह की चार कंपनियों और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की विलय वाली इकाई में प्रमुख पदों पर रहने से रोक दिया गया था। सेबी के आदेश में आरोप लगाया गया है कि गोयनका और उनके पिता, जेडईईएल के पूर्व अध्यक्ष, सुभाष चंद्रा ने अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए धन की हेराफेरी करके एक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) के रूप में अपने पदों का दुरुपयोग किया। सेबी के पुष्टिकरण आदेश को चुनौती देने का गोयनका का कदम 14 अगस्त को उसके फैसले के जवाब में आया, जिसके अनुसार नियामक के अगले निर्देश तक पिता-पुत्र की जोड़ी को कम से कम चार ज़ी समूह की कंपनियों के साथ-साथ जेडईईएल और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की विलय की गई इकाई में निदेशक या केएमपी के रूप में पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियामक ने सैट के समक्ष कहा कि ज़ी को यह दिखाने के लिए ठोस सबूत पेश करना होगा कि एस्सेल संस्थाओं के साथ उसके लेनदेन वास्तविक थे और मामले में विचाराधीन सात एस्सेल इकाइयां ज़ी एंटरटेनमेंट के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा नियंत्रित हैं। 00

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